जर्मनी ने 30 किलोवाट से कम छत वाले पी.वी. को वैट से छूट दी

Dec 14, 2022

पिछले सप्ताह, जर्मन संसद ने छत पर फोटोवोल्टेइक्स लगाने के लिए कर छूट के एक नए पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें 30 किलोवाट से कम क्षमता वाली प्रणालियों के लिए वैट में छूट भी शामिल है।

यह समझा जाता है कि जर्मन संसद प्रत्येक वर्ष के अंत में अगले 12 महीनों के लिए नए नियम बनाने के लिए वार्षिक कर कानून पर बहस करती है। पिछले सप्ताह बुंडेस्टैग द्वारा अनुमोदित 2022 के लिए वार्षिक कर कानून, पहली बार फोटोवोल्टिक प्रणालियों के कर उपचार को इसके सभी पहलुओं में बदलता है।

नए नियम छोटे फोटोवोल्टिक सिस्टम से जुड़े कुछ मुख्य मुद्दों को संबोधित करेंगे और फोटोवोल्टिक सिस्टम में दो महत्वपूर्ण संशोधन शामिल करेंगे। पहला उपाय 30 किलोवाट तक के आवासीय पीवी सिस्टम के लिए वैट को घटाकर 0% करना है। दूसरा उपाय छोटे पीवी सिस्टम ऑपरेटरों को कर छूट प्रदान करेगा।

औपचारिक रूप से, तथापि, पी.वी. प्रणालियों की बिक्री के लिए वैट छूट नहीं, बल्कि आपूर्तिकर्ता या इंस्टॉलर द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली शुद्ध कीमत, प्लस 0% वैट है।

वैट शून्य दर आवश्यक फिटिंग के साथ फोटोवोल्टिक सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना पर लागू होगी, और यह आवासीय भवनों, सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक उपयोगिता गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों में भंडारण प्रणालियों पर भी लागू होगी, जिसमें भंडारण प्रणाली के आकार पर कोई सीमा नहीं होगी। आयकर छूट एकल-परिवार के घरों और 30 किलोवाट तक के आकार वाली अन्य इमारतों के लिए फोटोवोल्टिक सिस्टम से परिचालन आय पर लागू होगी। बहु-परिवार आवास के मामले में, आकार की सीमा प्रति आवासीय और वाणिज्यिक इकाई 15 किलोवाट निर्धारित की जाएगी।

 

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